JSSC-JPSC परीक्षाओं के रद्दीकरण पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत


रांची। झारखंड में JSSC और JPSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रद्दीकरण संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों और नियुक्त उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।


राज्य सरकार ने कथित अनियमितताओं और जांच के आधार पर कई भर्ती परीक्षाओं तथा उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों और नियुक्त कर्मियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल सरकार के रद्दीकरण आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।


इस मामले में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियां भी शामिल हैं। अदालत के अंतरिम आदेश से इन नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से राहत मिली है। रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित कर्मियों को काम पर लौटने की अनुमति भी दी गई है।


गौरतलब है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दिनों से जारी था। सरकार ने कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद बड़ी संख्या में परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी